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बुधवार, 19 दिसंबर 2018

झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय


रांची। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक 19 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई जिसमें राज्यहित और जनहित में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएः-                   

● झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य में देशी/ मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद (देसी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) नियमावली,2018 के गठन की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य में मानसून के विलंब से आगमन, विलंब से रोपन, सितंबर माह एवं हथिया नक्षत्र में वर्षा की कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में रबी-फसल के विस्तार हेतु कृषकों को रबी-2018 के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत Project Approval Board (PAB)  की 12वीं एवं 13वीं बैठक में स्वीकृत किए गए 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु पूर्व में राज्य स्कीम मद से स्वीकृत 10 नए महाविद्यालयों के लिए Funding Pattern में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई.

●  वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय हेतु राज्य के 5 जिलों में पूर्व से स्थापित/ निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में 1500 छात्र -छात्राओं की क्षमता वाले बहूउद्देश्य परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रुपए 48,72,25,000/- (48 करोड़ 72 लाख 25 हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई.

●  माननीय राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 (विभागीय अधिसूचना संख्या-1239, दिनांक 22.09.2017 द्वारा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

●  राज्य सरकार के कर्मियों को  आपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.

●  31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गई.

●  31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गई.

● लातेहार जिला अंतर्गत अंचल-चंदवा, मौजा- जमीरा, भुसाड़ एवं कामता के अंतर्निहित विभिन्न प्लॉट कुल रकबा 19.76 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय राशि 2,41,19,733/- (दो करोड़  इकतालीस लाख उन्नीस हजार सात सौ तैतीस) रुपए मात्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर टोरी- बीराटोली- महुआमिलान नई बी.जी. रेलवे लाइन निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

● रांची जिला अंतर्गत अंचल- हेहल, मौजा- कठहलगोंदा में रकबा-0.14 एकड़ कैसरे हिंद भूमि कुल देय राशि 1,06,54,285/- (एक करोड़ छ: लाख चौवन हजार दो सौ पचासी) रुपया मात्र की अदायगी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

● बोकारो जिला अंतर्गत अंचल-गोमिया के मौजा-खुदगड्ढा के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा-0.16 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म-परती/कदीम परती पत्थर भूमि  कुल देय राशि 7,20,362/- (सात लाख बीस हजार तीन सौ बासठ) रुपए मात्र की अदायगी पर ओएनजीसी (ONGC)  के कुआ खुदाई आदि के निर्माण हेतु Oil and Natural Gas Corporation Limited  (ONGC) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

●  सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-पारलपोसी, में कुल रकबा-7.01 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

●  भारतनेट परियोजना फेज-II के अंतर्गत 11 जिलों गुमला, सिमडेगा,पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पाकुड़, खूंटी, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, चतरा एवं गढ़वा में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद से पूर्व में स्वीकृत राशि रुपये 420.44 (चार सौ बीस करोड़ चौवालिस लाख) के बदले संशोधित स्वीकृत राशि 6,37,44,00,000/- (छ: सौ  सैंतीस करोड़ चौवालिस लाख) के आलोक में कार्य करने की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य सोलर रूफटॉप नीति-2018 की स्वीकृति तथा इस नीति का अधिसूचना निर्गत की तिथि से 5 वर्षों तक के लिए लागू रहने एवं यथा आवश्यकता अनुसार 5 वर्षों की अवधि के पूर्व नई नीति लाने अथवा 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर वांछित संशोधनों के साथ विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई.

●  विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल.जी.11/2017-156/ लेज एवं 157/ लेज दिनांक 15.10.2018 द्वारा स्थापित झारखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2018 के अधिनियम हेतु झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 के झारखंड विधानसभा में  पुनर स्थापन पर स्वीकृति दी गई.

●  श्री मो.मुस्ताक अहमद तत्कालीन निबंधक (निगरानी) संप्रति निलंबित मुख्यालय साहिबगंज को सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-1  अंतर्गत जमशेदपुर महिला महाविद्यालय जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) का विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोनयन करने हेतु कुल रुपए 89 करोड़ 26 लाख 22 हजार मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  कोल्हान, पलामू,संथाल परगना, एवं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकार गठित किए जाने एवं रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडल का नाम परिवर्तित कर श्री बंशीधर नगर अनुमंडल किए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  जरेडा द्वारा सौभाग्य  योजना के तहत प्रथम चरण में 85 ग्राम एवं द्वितीय चरण में 240 ग्राम अर्थात कुल 325 ग्राम ओके क्रमश: 3738 एवं 8113 अविद्युतीकृत घरों अर्थात कुल11851 अविद्युतीकृत घरों को सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतयकृत करने हेतु कुल  प्राककलित राशि 55,76,14,836 /-  जिसमें कुल केंद्रआंश रुपये 33,45,68,902 कुल ऋण रुपए 16,72,84,451 /- राज्यांश कुल रूपए 5,57,61,483 की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

●   मुद्रांक शुल्क का भुगतान स्टांप के अतिरिक्त अन्य माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई.

मंगलवार, 20 नवंबर 2018

झारखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय


 झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य हित में कई अहम फैसले किे जो नि्नलिखित हैंः-


●  वित्तीय वर्ष 2018-19 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विलंब से आने, रोपा में विलंब होने तथा सितंबर, 2018 में ओलावृष्टि के फलस्वरूप हुए फसल क्षति के कारण झारखंड राज्य के 18 जिलों के 129 प्रखंडों को  सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दी गई.   
             
● झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E में संशोधन करते हुए डीजल एवं पेट्रोल के Basic Price (Dealer's price + Excise Duty) पर  देय कर (वैट) की राशि में 2.50 ₹ प्रति लीटर कमी/विमुक्ति के बिंदु पर स्वीकृति दी गई.

●  भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, रांची हेतु अधिसूचित झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियम एवं विनियम (बाय लॉज) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र प्रायोजित (60 प्रतिशत केंद्रांश : 40 प्रतिशत राज्याश) योजना अंतर्गत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची में भारत सरकार द्वारा MBBS की वर्तमान 150 सीटों में 100 सीटों की बढ़ोतरी करने के निमित्त केंद्रांश मद में 72,00,00,000₹ (बहत्तर करोड़ ₹) तथा राज्ययांश मद में 48,00,00,000 ₹ (अड़तालीस करोड़ ₹) कुल 1,20,00,00,000 ₹ (एक अरब  बीस करोड़ ₹) के व्यय की स्वीकृति दी गई.

●  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ ₹ से अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू Standard Bidding Document (SBD)  के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

●  माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने वाले वैवेकिक अनुदान (Discretionary Grant)  की अधिसीमा राशि में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई.

● धनबाद जिला अंतर्गत नव सृजित अंचल पुटकी हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

● पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत गोलमुरी सह जुगसलाई अंचल हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों का स्थानांतरण नव सृजित अंचल जमशेदपुर में किए जाने एवं नव सृजित अंचल मानगो हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

● धनबाद जिला अंतर्गत दो अंचलों कलियासोल एवं एग्यारकुंड हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

 ●  देवघर जिला के मोहनपुर अंचल अंतर्गत विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 17.31 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय राशि 13,47,81,164 ₹ (तेरह करोड़ सैंतालीस लाख एक्कासी हजार  एक सौ चौसठ ₹ मात्र पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर मोहनपुर हंसडीहा न्यू बीजी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भूमि हस्तांतरण तथा उक्त गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर अंचल के मौजा नागदह में निहित रकबा 4.515 एकड़ गैरमजरूआ भूमि  किस्म  परती संपत्ति कदीम को गोचर  अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई.

● TMV वादों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) धनबाद के न्यायालय द्वारा पारित  न्यायादेश के आलोक में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु एवं विभिन्न उपायुक्त द्वारा झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 के तहत पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल ₹ 5,77,00,000 ₹ ( पांच करोड़  सतहत्तर लाख रुपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

●  राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 06 रेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु एमओयू (MoU) की वैधता मार्च 2017 में समाप्त होने के उपरांत एमओयू का विस्तारीकरण मार्च 2020 तक करने की स्वीकृति तथा रेल परियोजनाओं के प्राकलित राशि में तृतीय पुनरीक्षण के फलस्वरूप 6505.00 करोड़ ₹ की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष में 114.00 करोड़ ₹ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

● राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मीठी क्रान्ति के तहत् ‘‘मधुमक्खी पालन’’ की योजना हेतु कुल राशि एक सौ करोड़ ₹ मात्र की प्रशासनिक एवं राशि 10 करोड़ ₹ व्यय की स्वीकृति दी गई।

● लातेहार जिला के नवसृजित सरयू प्रखण्ड के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पद समूहों का गैर योजना स्थापना मद में स्थायी रूप से पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

● झारखंड राज्य के विभिन्न निकायों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के OPEX (O&M) व्यय के लिए Tipping Fee  की राशि का भुगतान से संबंधित नीति में संशोधन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...