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बुधवार, 19 दिसंबर 2018

झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय


रांची। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक 19 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई जिसमें राज्यहित और जनहित में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएः-                   

● झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य में देशी/ मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद (देसी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) नियमावली,2018 के गठन की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य में मानसून के विलंब से आगमन, विलंब से रोपन, सितंबर माह एवं हथिया नक्षत्र में वर्षा की कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में रबी-फसल के विस्तार हेतु कृषकों को रबी-2018 के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत Project Approval Board (PAB)  की 12वीं एवं 13वीं बैठक में स्वीकृत किए गए 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु पूर्व में राज्य स्कीम मद से स्वीकृत 10 नए महाविद्यालयों के लिए Funding Pattern में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई.

●  वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय हेतु राज्य के 5 जिलों में पूर्व से स्थापित/ निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में 1500 छात्र -छात्राओं की क्षमता वाले बहूउद्देश्य परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रुपए 48,72,25,000/- (48 करोड़ 72 लाख 25 हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई.

●  माननीय राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 (विभागीय अधिसूचना संख्या-1239, दिनांक 22.09.2017 द्वारा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

●  राज्य सरकार के कर्मियों को  आपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.

●  31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गई.

●  31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गई.

● लातेहार जिला अंतर्गत अंचल-चंदवा, मौजा- जमीरा, भुसाड़ एवं कामता के अंतर्निहित विभिन्न प्लॉट कुल रकबा 19.76 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय राशि 2,41,19,733/- (दो करोड़  इकतालीस लाख उन्नीस हजार सात सौ तैतीस) रुपए मात्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर टोरी- बीराटोली- महुआमिलान नई बी.जी. रेलवे लाइन निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

● रांची जिला अंतर्गत अंचल- हेहल, मौजा- कठहलगोंदा में रकबा-0.14 एकड़ कैसरे हिंद भूमि कुल देय राशि 1,06,54,285/- (एक करोड़ छ: लाख चौवन हजार दो सौ पचासी) रुपया मात्र की अदायगी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

● बोकारो जिला अंतर्गत अंचल-गोमिया के मौजा-खुदगड्ढा के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा-0.16 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म-परती/कदीम परती पत्थर भूमि  कुल देय राशि 7,20,362/- (सात लाख बीस हजार तीन सौ बासठ) रुपए मात्र की अदायगी पर ओएनजीसी (ONGC)  के कुआ खुदाई आदि के निर्माण हेतु Oil and Natural Gas Corporation Limited  (ONGC) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

●  सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-पारलपोसी, में कुल रकबा-7.01 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

●  भारतनेट परियोजना फेज-II के अंतर्गत 11 जिलों गुमला, सिमडेगा,पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पाकुड़, खूंटी, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, चतरा एवं गढ़वा में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद से पूर्व में स्वीकृत राशि रुपये 420.44 (चार सौ बीस करोड़ चौवालिस लाख) के बदले संशोधित स्वीकृत राशि 6,37,44,00,000/- (छ: सौ  सैंतीस करोड़ चौवालिस लाख) के आलोक में कार्य करने की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य सोलर रूफटॉप नीति-2018 की स्वीकृति तथा इस नीति का अधिसूचना निर्गत की तिथि से 5 वर्षों तक के लिए लागू रहने एवं यथा आवश्यकता अनुसार 5 वर्षों की अवधि के पूर्व नई नीति लाने अथवा 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर वांछित संशोधनों के साथ विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई.

●  विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल.जी.11/2017-156/ लेज एवं 157/ लेज दिनांक 15.10.2018 द्वारा स्थापित झारखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2018 के अधिनियम हेतु झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 के झारखंड विधानसभा में  पुनर स्थापन पर स्वीकृति दी गई.

●  श्री मो.मुस्ताक अहमद तत्कालीन निबंधक (निगरानी) संप्रति निलंबित मुख्यालय साहिबगंज को सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-1  अंतर्गत जमशेदपुर महिला महाविद्यालय जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) का विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोनयन करने हेतु कुल रुपए 89 करोड़ 26 लाख 22 हजार मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  कोल्हान, पलामू,संथाल परगना, एवं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकार गठित किए जाने एवं रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडल का नाम परिवर्तित कर श्री बंशीधर नगर अनुमंडल किए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  जरेडा द्वारा सौभाग्य  योजना के तहत प्रथम चरण में 85 ग्राम एवं द्वितीय चरण में 240 ग्राम अर्थात कुल 325 ग्राम ओके क्रमश: 3738 एवं 8113 अविद्युतीकृत घरों अर्थात कुल11851 अविद्युतीकृत घरों को सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतयकृत करने हेतु कुल  प्राककलित राशि 55,76,14,836 /-  जिसमें कुल केंद्रआंश रुपये 33,45,68,902 कुल ऋण रुपए 16,72,84,451 /- राज्यांश कुल रूपए 5,57,61,483 की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

●   मुद्रांक शुल्क का भुगतान स्टांप के अतिरिक्त अन्य माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई.

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