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मंगलवार, 9 जुलाई 2019

कैबिनेट के फैसले


★ श्रावणी मेला, देवघर को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजे जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I सहपठित अनुच्छेद 243-Y तथा झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा (1) के तहत चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

★ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक /विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.

★योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अवमानना में पारित न्यायादेश के आलोक में कर्मियों को स्वीकृत एसीपी/एमएसीपी के फलस्वरुप बकाए वेतन आदि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से छह करोड़ बीस लाख ₹ अग्रिम की निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई

★ झारखंड राज्य के अंतर्गत एनपीएस /सीपीएस के कर्मचारी अंशदान और समतुल्य सरकारी अंशदान की राशि का संबंधित प्रैन (PRAN) खाता में सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन की कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

★ श्री हरीश चंद्र झा बनाम झारखंड राज्य तथा अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के लिए वित्त विभाग के संकल्प 10770 दिनांक 30.12.1981 की कंडिका 11(ii) के प्रावधान जिसके तहत कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियमित प्रोन्नति की सभी अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य है, के प्रावधान को अपवाद की स्थिति में क्षान्त करने की मंजूरी दी गई। यह भी मंजूरी दी गई कि अन्य किसी भी मामले में इसे पूर्वउदाहरण नहीं माना जाएगा।

★ कैंटीन स्टोर्स डेवलपमेंट द्वारा शराब की खरीद /बिक्री को मूल्यवर्द्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को विस्तारित करने के लिए निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दी.

★ गोड्डा जिला में सुंदर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहरों के लाइनिंग के कार्य के लिए एक 85.54 करोड़ ₹ के एस्टीमेट के प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई

★ गुमला जिला में डुमरी बड़ा कटरा- केराकोना सड़क कुल लंबाई 11.40 किलोमीटर है को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण को हस्तांतरित करते हुए इसके पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण और भू अर्जन सहित) कुल छप्पन करोड़ बहत्तर लाख चालीस हजार छह सौ ₹ के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

★ दुमका जिला के अंतर्गत दुमका रिंग रोड जिसे दुमका बाईपास भी कहते हैं कि कुल लंबाई 7.45 किलोमीटर का निर्माण कार्य (भू अर्जन कार्य सहित) छत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार पांच सौ ₹ के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ देवघर जिला के कोयरीडीह मेन रोड (पुनासी-जसीडीह सड़क पर) से दिघरिया पथ एवं चपरिया से रमलडीह लिंक रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण और भू अर्जन सहित) सत्ताईस करोड़ बानबे लाख उनचास हजार नौ सौ ₹ के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ पथ प्रमंडल बोकारो के अंतर्गत विष्णुगढ़--नरकी पथ के 22.96 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए इकतालीस करोड़ संतावन लाख आठ हजार ₹ के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ गिरिडीह जिला के अंतर्गत फतेहपुर मोड़ से बोंगी भाया भेलवाघाटी रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए (पुनर्निर्माण कार्य पुल निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए पचास करोड़ इक्कावन लाख बासठ हजार आठ सौ ₹ मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

★पथ निर्माण विभाग के वर्तमान में निलंबित सहायक अभियंता तदेन प्राक्कलन पदाधिकारी श्री शिवशंकर चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इस संशोधन के उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला योजना कार्यकारिणी समिति के द्वारा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन कराया जा सकेगा तथा आगामी जिला योजना समिति की बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची जिला योजना समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।
इससे पहले यह प्रावधान था कि उपायुक्त द्वारा तैयार की गई जिला की वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा।

★ सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरु हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटीन द्वारा खरीद बिक्री किए जाने वाले शराब पर मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करने के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना की मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर मंजूरी प्रदान की।

★ क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट सहित सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मंगलवार, 18 जून 2019

झारखंड कैबिनेट के फैसले


● राज्य स्कीम के तहत संचालित चयनित 6 अति पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला योजना के तहत मार्गनिर्देशिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या 186/2017 एवं अन्य विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश को लागू करने के लिए झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (तृतीय संशोधन) नियमावली-2019 को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● एस.बी. सिन्हा (से. नि.) आयोग की अनुशंसा एवं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों के छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई.

● गढ़वा जिला अंतर्गत बाँयी बांकी सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए कुल 164 करोड़ 81 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत कजरिया बीयर योजना के पुनरुद्धार एवं नहर का लाइनिंग कार्य के लिए कुल रुपए 34 करोड़ 55 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● सुरंगी जलाशय योजना के लिए रुपये 49.73 करोड़ के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● ताजना बराज सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं नहरों के लाइनिंग कार्य के लिए रुपए 49 करोड़ के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● सिमडेगा जिला अंतर्गत कंसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य के लिए 58.05 करोड़ मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल वाद संख्या-14565/2015 में दिनांक 15 दिसंबर 2015 को पारित आदेश के आलोक में त्रिसदस्य वक्फ न्यायाधिकरण का गठन करने की स्वीकृति दी गई.

● "Ease of Doing Bussiness" के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए "बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान" के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम,1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या-63 में संशोधन के लिए कारखाना (झारखण्ड संशोधन), विधेयक 2019 की स्वीकृति दी गई.

● "माहिस्य" जाति को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-I) के क्रमांक-11 पर दर्ज "केवर्त्त" के साथ सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई.

● PVTG ग्रामोत्थान योजना की स्वीकृति दी गई. इस योजना का मुख्य उद्देश्य PVTG बाहुल्य ग्रामों का समेकित विकास करते हुए आदर्श ग्राम के रूप में परिणत करना है.

● नई अंशदाई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान देने की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 की स्वीकृति दी गई.

● सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 13375/2015 झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम इलीशियस लकड़ा एवं वगैरह से उदभूत अवमाननावाद संख्या 1276/2018 प्रशांत कुमार दास एवं अन्य बनाम सुखदेव सिंह एवं अन्य तथा अवमाननावाद संख्या 1221/2018 विष्णुदेव प्रसाद बनाम सुखदेव सिंह एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुसार राज्य कोषागार में एकीकृत बिहार की अवधि में विभिन्न बोर्ड/निगम से प्रतिनियुक्ति पर आए 78 कर्मियों को विभागीय लेखा परीक्षा तथा हिंदी टिप्पन प्रारूपन परीक्षा की बाध्यता को शिथिल करते हुए वेतन संरक्षण के आधार पर निगम में प्रथम नियुक्ति की तिथि से एसीपी और एमएसीपी का लाभ स्वीकृत करने के लिए  घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

अन्यान्य...

● संथाल परगना प्रमंडल में भूमि अविक्रयशील होने के कारण लोगों द्वारा दान पत्र, बदलनामा अथवा अन्य कागजातों के आधार पर भूमि लेकर कच्चा घर बनाकर निवास किया जा रहा है. यद्यपि ऐसी भूमि का हस्तांतरण एसपीटी एक्ट के तहत वैध नहीं है, लोग घर बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के रह रहे हैं. ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाना आवश्यक है. अतः सम्यक विचारो उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ संथाल परगना क्षेत्र में उन लाभुकों को दिया जा सकता है जिनका भूमि  पर दान पत्र अथवा अन्य कागजात के आधार पर दखल है एवं उस पर ग्राम सभा/वार्ड की कोई आपत्ति नहीं है.

मंगलवार, 26 फ़रवरी 2019

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय


● बड़ा फैसला---01
●राज्य सरकार की सभी पेंशन योजना की राशि बढ़कर ₹1000 हुई--20,29,738 लोगों को इसका लाभ मिलेगा --1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

★कैबिनेट ने केंद्र और राज्य प्रायोजित पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में राज्यांश की राशि बढ़ा दिया है और अब कुल ₹ 1000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

★इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में भी राज्यांश की राशि बढ़ा दी गई है और इस प्रकार प्रतिमाह ₹1000 पेंशन दी जाएगी।

★राज्य योजना के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए अलग से राज्य सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने निर्णय लिया है।
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● बड़ा फैसला---02

★राज्य सरकार की कैबिनेट ने राज्य योजना से चलने वाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब सरल बना दिया है। इस योजना के तहत अंचल अधिकारी से आय प्रमाण पत्र मांगे जाने के प्रावधान को बदलकर केवल SECC-2011 (ग्रामीण) जिसके तहत 27, 46, 106 परिवार हैं तथा राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार जिनकी संख्या 21-12- 2018 के अनुसार 9,11,217 है की कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर 30,000 रुपए मात्र की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में डीवीटी(DBT) के माध्यम से सीधे प्रदान की जाएगी।
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● राज्य अंतर्गत नई प्रशासनिक इकाई के रूप में पलामू जिला में पुलिस अनुमंडल और देवघर जिला में पथरोल और खागा थाना का गठन किया गया। साथ ही, पूर्व से सृजित गुमला पुलिस अनुमंडल के कार्य क्षेत्र का पुनर्निधारण की स्वीकृति दी गई.
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● उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना करने की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 तक छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व से राज्य परियोजना अंतर्गत संचालित मेधा छात्रवृति योजना एवं निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति को मिलाकर "मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना" की प्रक्रिया का निर्धारण एवं स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा किए गए संशोधन को स्पष्ट किए जाने के लिए पुन:संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
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● वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित कुल 264 लैंप्स/पैक्स में कार्यालय-सह-गोदाम निर्माण के लिए कुल प्राक्कलित राशि अंट्ठानवे करोड़ अंट्ठानवे लाख पंद्रह हजार दो सौ रुपए एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 5 करोड़ 44 लाख 39 हजार 8 सौ 36 रुपये अर्थात कुल एक सौ चार करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार छत्तीस रुपए मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.
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● रांची जिला अंतर्गत अंचल अरगोड़ा, मौजा कडरू, में अंतर्निहित कुल रकबा 34 डिसमिल भूमि मात्र ₹1 की अदायगी पर झारखंड राज्य विधिक परिषद को नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
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● माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिए गए न्यायनिर्णय के अनुपालनार्थ झारखंड भवन नई दिल्ली में संविदा आधारित पदों के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए "झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम 23(4) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
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● बोकारो जिला अंतर्गत दानतु-सिलीसदम- कथारा एवं सि्लीसदम-चलकरी लिंक पथ, कुल लंबाई 31.825 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए एक सौ तीन करोड़ इक्कीस लाख एकानबे हजार चार सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● गोड्डा जिला अंतर्गत टैसोबाथम-घटियारी-खेरू बाजार- महादेव बथान कुल लंबाई 36.250 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए कुल राशि रुपए 93 करोड़ 41 लाख 50 हजार 7 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● साहिबगंज जिला अंतर्गत शिवगादी सनमनी मोड़- डुमरिया सलमनी-टेगरा-अमडंडा-दहूजोर पथ कुल लंबाई 23.470 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 58 करोड़ 83 लाख 53 हजार 5 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत NH-32 (PHED मोड़ चांडिल)- सुखसारी- जामडीह पथ कुल लंबाई 12.432 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र)से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपए 42 करोड़ 11 लाख 81 हजार 9 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● देवघर जिला अंतर्गत करौं (धर्मराज मंदिर-ढ़ीवा-करौं पथ- चांदचौरा-केनबरिया-आसनबनी- बूढ़ीकुरा ( मदनकट्टा-मधुपुर पथ पर) कुल लंबाई 8.525 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपैया 38 करोड़ 4 लाख 39 हजार 1 सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

गुरुवार, 21 फ़रवरी 2019

झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

                 

●  झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 2001 एवं संशोधित नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● वित्तीय वर्ष 2018-19 से सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के बच्चों को नि:शुल्क पोशाक एवं विद्यालय किट योजना अंतर्गत सहायक शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियमावली, 2014 में संशोधन के लिए झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता (संशोधित) नियमावली 2019 की स्वीकृति दी गई.

●  स्वर्गीय मुकेश कुमार वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा तत्कालीन विशेष सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड को विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने एवं उस पर हुए ब्यय रुपये 4 लाख मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

●  खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11 (बी) के अंतर्गत अधिसूचित परमाणु खनिज रियायत नियमावली 2016 के नियम (6)11 के प्रावधान के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा राजदोहा,  हड़तोपा, पाकड़चाकरी, मुर्गागुटू आदि के कुल रकबा एक 1128. 32 एकड़ क्षेत्र पर मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत/धारित यूरेनियम खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य में व्यवसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण केंद्र के लिए पीपीपी मॉडल के आधार पर ईओआई के माध्यम से चयनित कंपनी मे. आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के साथ इकरारनामा हेतु गठित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

● जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में आवश्यकताओं को देखते हुए संशोधन कर सरल किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से यह एक सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य के सरकारी एवं अन्य नियोजनो के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र वैध होगा। राज्य से बाहर तथा विशेष रूप से उपायुक्त अनुमंडल अधिकारी द्वारा मांगे गए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उच्च अधिकारी तत्काल जाति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

●  राज्य में "मुख्यमंत्री जनजल योजना" अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों की शत प्रतिशत आबादी को पाइप जलापूर्ति से आच्छादित करने हेतु कुल 10726 अदद टोलों में अनुमानित प्राकलित राशि रुपए 510.56 करोड़ पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.

●  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहिया के मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि को निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई.

●  लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड, रांची के लिए अतिरिक्त 36 नए राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य की भुइयां जाति की उपजातियां क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां तथा गढ़ाही/गरही को भुइयां जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  विद्युत उत्पादन कंपनियों के चालू एवं बकाए विद्युत विपत्र होता था विलंब भारत के भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को रेगुलेटरी  डिसएलाउंस सपोर्ट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

●  माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मोहम्मद अबुल कलाम को  सह-प्राध्यापक, विद्युत अभियंत्रण विभाग, बीआईटी सिंदरी के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य जलछाजन मिशन अंतर्गत राज्य योजना से जलछाजन विकास कार्यक्रम अंतर्गत कुल 28 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा दायर सर्टिफिकेट वाद संख्या-02/HB/2006-07 के अनुसार रांची विश्वविद्यालय द्वारा शेष भुगतेय राशि 19,64,98,466.00/- रुपए Waive  करने की स्वीकृति दी गई.

●  एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 4771.80 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  नए धनबाद म्युनिसिपल बिल्डिंग निर्माण हेतु कुल रुपए 48,74,42,500/- की लागत की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  राज्य योजना अंतर्गत बासुकीनाथ नगर पंचायत की रुपैया 57,77,81,900/- रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना एवं रुपए 42,15,09,000/- रुपए यह मात्र की लागत पर मयूराक्षी नदी में दो  बियर निर्माण अर्थात कुल 99,92,90,900/- रुपए मात्र की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

गुमला जिलान्तर्गत "रामपुर-कदमडीह-टांगरटोली-इचागुटू-कुरकुरा- तेतरटोली-कुलबुरू-जितुटोली पथ (कुल लंबाई-25.265 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) कुल राशि रुपए 10227.89 लाख की स्वीकृति दी गई.

● देवघर जिला अंतर्गत सिकिटिया (वभनगामा-पथरौल पथ पर) से शामलपुर-बांचबांध-डुबा-बनवरिया-जियाखारा-मनीगढ़ी (सारथ-देवघर, - 114। पर) पथ (कुल लंबाई-18.950 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) कुल राशि 5858.82 लाख की स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा ठाकुर गंगती तेतरिया माल पथ कुल लंबाई 19 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य पूरा क्षेत्र से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती करण पुनर्निर्माण कार्य के लिए 4786.25 लाख की स्वीकृति दी गई.

 ● हजारीबाग एवं कोडरमा जिलान्तर्गत श्झुरझुरी मोड़-पिपचो पथ (कुल लंबाई-27.850 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) के लिए कुल राशि रुपए 6890.95 लाख की स्वीकृति दी गई.

● बोकारो शहर अन्तर्गत बोकारो बारी काॅपरेटिव काॅलोनी -सिजुआ रेलवे लेवल क्रासिंग रोड के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 6.300 कि.मी. तक (कुल लंबाई-6.300 कि.मी.) का पुर्ननिर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटि शिफ्टिंग सहित) के लिए कुल राशी रुपए 3297.74 लाख की स्वीकृति दी गई.

● साहिबगंज जिला अंतर्गत तीनपहाड़-धमधमिया सेक्शन में  पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 93,94,54,204/- (तीरानबे करोड़ चैरानबे लाख  चौवन हजार दो सौ चार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं Railway Portion में रेलवे द्वारा ROB के निर्माण हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

● झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से ’’चान्हो-दिघिया-पुरनापानी-लापुंग पथ (कुल लम्बाई-54.150 कि.मी.) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 17853.15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमंडल, बोकारो अन्तर्गत ’’माझीडीह (जैना मोड़)-फुसरो-नावाडीह-डुमरी पथ (कुल लंबाई-46.65) के मजबूतीकरण कार्य’’ के लिए 5285.51 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

 ● पथ प्रमंडल, गिरिडीह अन्तर्गत श्गोविन्दपुर-टुण्डी-गिरिडीह पथ के कि.मी. 43.770 से कि.मी. 51.670 कि.मी. तक (कुल लंबाई-7.900 कि.मी.) के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 2635.25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● आसनबनी-सलगाजोरी स्टेशन के बीच कि.मी. 242/23-25 में  पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 43,85,96,344/- (तैंतालीस करोड़ पचासी लाख छियानबे हजार तीन सौ चैवालीस रूपये) की स्वीकृति दी गई.

● जामाडोभा-भागा स्टेशन के बीच कि.मी. 323/14-15 में पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 26,23,24,828/- (छब्बीस करोड़ तेईस लाख चौबीस हजार आठ सौ अठाईस रूपये) मात्र की  राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रू.14,13,08,414/- की  स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमण्डल, लातेहार अन्तर्गत कुटमु-गारू-महुआडांड़ पथ (कुल लंबाई-80.372 कि.मी.) के पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) के लिए 12270.07 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमण्डल, धनबाद अन्तर्गत श्गोविन्दपुर-सिन्दरी पथ के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 22.157 तक (कुल लंबाई-22.157 कि.मी.) के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, युटिलिटी  शिफ्टिंग भू अर्जन एवं अन्य कार्य सहित)’’ के लिए 11722.853 लाख की स्वीकृति दी गई.

● धनबाद नगर निगम अंतर्गत मटकुरिया से आरा मोड़ (कुल लं0- 3.537 कि.मी.) तक अंडरपास सड़क एवं फ्लाईओवर ब्रीज निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 25654.468 लाख रुपैया की स्वीकृति दी गई.

● हजारीबाग जिला अंतर्गत मुकुंदगंज पथ भाया लालपुर औरैया पथ को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य भू अर्जन सहित के लिए 5622.09 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

शुक्रवार, 20 जुलाई 2018

वाराणसी में बनेगा मल्टी मोडल टर्मिनल



जल मार्ग विकास परियोजना के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कर रहा है इस टर्मिनल का निर्माण
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नई दिल्ली। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा वाराणसी में 169.59 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे मल्‍टी मोडल टर्मिनल (एमएमटी) का निर्माण कार्य इसी वर्ष नवम्‍बर तक पूरा हो जाएगा। यह टर्मिनल इस परियोजना के लिए एक प्रमुख उपलब्धि होगी। साहिबगंज में 280.90 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे एमएमटी का निर्माण कार्य मई, 2019 तक पूरा हो जाएगा, जबकि हल्दिया में 517.36 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे एमएमटी का निर्माण कार्य दिसंबर, 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, फरक्‍का में 359.20 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे अत्‍याधुनिक नौवहन अवरोध (नैविगेशनल लॉक) का निर्माण कार्य जून, 2019 तक पूरा हो जाएगा। इस नदी के फरक्‍का-कहलगांव खंड पर तलकर्षण (ड्रेजिंग) के रख-रखाव के लिए 150 करोड़ रुपये का ठेका अप्रैल, 2018 में दिया गया था और इस पर काम शुरू हो गया है। उत्‍तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के कालूघाट में राष्‍ट्रीय जलमार्ग-1 पर दो इंटर-मोडल टर्मिनलों (आईएमटी) के निर्माण कार्य का ठेका इसी वर्ष दिया जाएगा।
जल मार्ग विकास विश्‍व बैंक से सहायता प्राप्‍त परियोजना है। राष्‍ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर 5369 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्‍य नदी के वाराणसी-हल्दिया खंड पर नौवहन क्षमता बढ़ाना है, ताकि कम से कम 1500-2000 टन के जहाजों का वाणिज्यिक नौवहन संभव हो सके। इस परियोजना के तहत वाराणसी, साहिबगंज एवं हल्दिया में मल्‍टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण/स्‍थापना, आईएमटी, नौवहन अवरोध, नदी सूचना प्रणाली, जहाज मरम्‍मत एवं रख-रखाव सुविधाएं इत्‍यादि शामिल हैं।

मंगलवार, 17 जुलाई 2018

झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

                                                                                                             

रांची। रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (आर.के.डी.एफ.) विश्वविद्यालय विधेयक 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
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वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)  अंतर्गत प्रस्तावित राज्य के विभिन्न जिलों में 5000 एम.टी. शीत गृहों के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 3091.12 लाख (तीस करोड़ इक्यानवे लाख  बारह हजार) मात्र एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 6 प्रतिशत की दर से 185.46 लाख अर्थात कुल रुपए 3276.58 लाख (32 करोड़ 76 लाख 58 हजार) मात्र की स्वीकृति दी गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का अन्तर्लीनीकरण एवं उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को झारखण्ड राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1। में  संशोधन की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में ज्ञानोदय योजनान्तर्गत ई-विद्यावाहिनी योजना एवं नीति आयोग के साथ हुए त्रिपक्षीय एकरारनामा के क्रम में गुणवत्त शिक्षा हेतु नियमित माॅनेटरिंग हेतु रूपये 71.62 करोड़ (एकहत्तर करोड़ बारसठ लाख) की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई।

राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़, रामचंद्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय, पलामू एवं नेताजी सुभाष  विश्वविद्यालय, जमशेदपुर विधेयक 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।                                                                                            *

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...