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गुरुवार, 21 फ़रवरी 2019

झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

                 

●  झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 2001 एवं संशोधित नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● वित्तीय वर्ष 2018-19 से सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के बच्चों को नि:शुल्क पोशाक एवं विद्यालय किट योजना अंतर्गत सहायक शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियमावली, 2014 में संशोधन के लिए झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता (संशोधित) नियमावली 2019 की स्वीकृति दी गई.

●  स्वर्गीय मुकेश कुमार वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा तत्कालीन विशेष सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड को विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने एवं उस पर हुए ब्यय रुपये 4 लाख मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

●  खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11 (बी) के अंतर्गत अधिसूचित परमाणु खनिज रियायत नियमावली 2016 के नियम (6)11 के प्रावधान के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा राजदोहा,  हड़तोपा, पाकड़चाकरी, मुर्गागुटू आदि के कुल रकबा एक 1128. 32 एकड़ क्षेत्र पर मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत/धारित यूरेनियम खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य में व्यवसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण केंद्र के लिए पीपीपी मॉडल के आधार पर ईओआई के माध्यम से चयनित कंपनी मे. आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के साथ इकरारनामा हेतु गठित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

● जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में आवश्यकताओं को देखते हुए संशोधन कर सरल किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से यह एक सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य के सरकारी एवं अन्य नियोजनो के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र वैध होगा। राज्य से बाहर तथा विशेष रूप से उपायुक्त अनुमंडल अधिकारी द्वारा मांगे गए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उच्च अधिकारी तत्काल जाति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

●  राज्य में "मुख्यमंत्री जनजल योजना" अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों की शत प्रतिशत आबादी को पाइप जलापूर्ति से आच्छादित करने हेतु कुल 10726 अदद टोलों में अनुमानित प्राकलित राशि रुपए 510.56 करोड़ पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.

●  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहिया के मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि को निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई.

●  लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड, रांची के लिए अतिरिक्त 36 नए राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य की भुइयां जाति की उपजातियां क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां तथा गढ़ाही/गरही को भुइयां जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  विद्युत उत्पादन कंपनियों के चालू एवं बकाए विद्युत विपत्र होता था विलंब भारत के भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को रेगुलेटरी  डिसएलाउंस सपोर्ट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

●  माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मोहम्मद अबुल कलाम को  सह-प्राध्यापक, विद्युत अभियंत्रण विभाग, बीआईटी सिंदरी के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य जलछाजन मिशन अंतर्गत राज्य योजना से जलछाजन विकास कार्यक्रम अंतर्गत कुल 28 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा दायर सर्टिफिकेट वाद संख्या-02/HB/2006-07 के अनुसार रांची विश्वविद्यालय द्वारा शेष भुगतेय राशि 19,64,98,466.00/- रुपए Waive  करने की स्वीकृति दी गई.

●  एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 4771.80 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  नए धनबाद म्युनिसिपल बिल्डिंग निर्माण हेतु कुल रुपए 48,74,42,500/- की लागत की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  राज्य योजना अंतर्गत बासुकीनाथ नगर पंचायत की रुपैया 57,77,81,900/- रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना एवं रुपए 42,15,09,000/- रुपए यह मात्र की लागत पर मयूराक्षी नदी में दो  बियर निर्माण अर्थात कुल 99,92,90,900/- रुपए मात्र की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

गुमला जिलान्तर्गत "रामपुर-कदमडीह-टांगरटोली-इचागुटू-कुरकुरा- तेतरटोली-कुलबुरू-जितुटोली पथ (कुल लंबाई-25.265 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) कुल राशि रुपए 10227.89 लाख की स्वीकृति दी गई.

● देवघर जिला अंतर्गत सिकिटिया (वभनगामा-पथरौल पथ पर) से शामलपुर-बांचबांध-डुबा-बनवरिया-जियाखारा-मनीगढ़ी (सारथ-देवघर, - 114। पर) पथ (कुल लंबाई-18.950 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) कुल राशि 5858.82 लाख की स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा ठाकुर गंगती तेतरिया माल पथ कुल लंबाई 19 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य पूरा क्षेत्र से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती करण पुनर्निर्माण कार्य के लिए 4786.25 लाख की स्वीकृति दी गई.

 ● हजारीबाग एवं कोडरमा जिलान्तर्गत श्झुरझुरी मोड़-पिपचो पथ (कुल लंबाई-27.850 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) के लिए कुल राशि रुपए 6890.95 लाख की स्वीकृति दी गई.

● बोकारो शहर अन्तर्गत बोकारो बारी काॅपरेटिव काॅलोनी -सिजुआ रेलवे लेवल क्रासिंग रोड के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 6.300 कि.मी. तक (कुल लंबाई-6.300 कि.मी.) का पुर्ननिर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटि शिफ्टिंग सहित) के लिए कुल राशी रुपए 3297.74 लाख की स्वीकृति दी गई.

● साहिबगंज जिला अंतर्गत तीनपहाड़-धमधमिया सेक्शन में  पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 93,94,54,204/- (तीरानबे करोड़ चैरानबे लाख  चौवन हजार दो सौ चार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं Railway Portion में रेलवे द्वारा ROB के निर्माण हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

● झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से ’’चान्हो-दिघिया-पुरनापानी-लापुंग पथ (कुल लम्बाई-54.150 कि.मी.) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 17853.15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमंडल, बोकारो अन्तर्गत ’’माझीडीह (जैना मोड़)-फुसरो-नावाडीह-डुमरी पथ (कुल लंबाई-46.65) के मजबूतीकरण कार्य’’ के लिए 5285.51 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

 ● पथ प्रमंडल, गिरिडीह अन्तर्गत श्गोविन्दपुर-टुण्डी-गिरिडीह पथ के कि.मी. 43.770 से कि.मी. 51.670 कि.मी. तक (कुल लंबाई-7.900 कि.मी.) के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 2635.25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● आसनबनी-सलगाजोरी स्टेशन के बीच कि.मी. 242/23-25 में  पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 43,85,96,344/- (तैंतालीस करोड़ पचासी लाख छियानबे हजार तीन सौ चैवालीस रूपये) की स्वीकृति दी गई.

● जामाडोभा-भागा स्टेशन के बीच कि.मी. 323/14-15 में पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 26,23,24,828/- (छब्बीस करोड़ तेईस लाख चौबीस हजार आठ सौ अठाईस रूपये) मात्र की  राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रू.14,13,08,414/- की  स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमण्डल, लातेहार अन्तर्गत कुटमु-गारू-महुआडांड़ पथ (कुल लंबाई-80.372 कि.मी.) के पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) के लिए 12270.07 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमण्डल, धनबाद अन्तर्गत श्गोविन्दपुर-सिन्दरी पथ के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 22.157 तक (कुल लंबाई-22.157 कि.मी.) के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, युटिलिटी  शिफ्टिंग भू अर्जन एवं अन्य कार्य सहित)’’ के लिए 11722.853 लाख की स्वीकृति दी गई.

● धनबाद नगर निगम अंतर्गत मटकुरिया से आरा मोड़ (कुल लं0- 3.537 कि.मी.) तक अंडरपास सड़क एवं फ्लाईओवर ब्रीज निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 25654.468 लाख रुपैया की स्वीकृति दी गई.

● हजारीबाग जिला अंतर्गत मुकुंदगंज पथ भाया लालपुर औरैया पथ को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य भू अर्जन सहित के लिए 5622.09 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

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