रांची। रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (आर.के.डी.एफ.) विश्वविद्यालय विधेयक 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
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वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित राज्य के विभिन्न जिलों में 5000 एम.टी. शीत गृहों के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 3091.12 लाख (तीस करोड़ इक्यानवे लाख बारह हजार) मात्र एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 6 प्रतिशत की दर से 185.46 लाख अर्थात कुल रुपए 3276.58 लाख (32 करोड़ 76 लाख 58 हजार) मात्र की स्वीकृति दी गई।
माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का अन्तर्लीनीकरण एवं उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को झारखण्ड राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1। में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में ज्ञानोदय योजनान्तर्गत ई-विद्यावाहिनी योजना एवं नीति आयोग के साथ हुए त्रिपक्षीय एकरारनामा के क्रम में गुणवत्त शिक्षा हेतु नियमित माॅनेटरिंग हेतु रूपये 71.62 करोड़ (एकहत्तर करोड़ बारसठ लाख) की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई।
राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़, रामचंद्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय, पलामू एवं नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, जमशेदपुर विधेयक 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। *
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