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बुधवार, 16 जनवरी 2019

बैंकों को सिक्के स्वीकृत करने का आदेश



रांची।  भारतीय रिज़र्व बैंक ने झारखण्ड के सभी बैंकों को सभी प्रकार के सिक्कों की स्वीकृति के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

राज्य सभा के पूर्व सांसद अजय मारु के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर को पत्र लिखने के आलोक में  बैंक के सहायक महाप्रबंधक एम्. राजकुमार ने यह निर्देश दिया है।

सहायक महा प्रबंधक मुंबई मुख्यालय ने अजय मारु के प्रेषित पत्र में कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने २ जुलाई १९१८ को मास्टर परिपत्र जारी कर सभी बैंकों को लेन देन अथवा विनिमय में नोटों तथा सिक्कों को बदलने  की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

पत्र में कहा गया है  की रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने झारखण्ड के तमाम  बैंकों के नियंत्रकों को परिपत्र में निहित सिक्कों की स्वीकृत के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

अजय मारु ने अपने पत्र में कहा था की  बैंको में सिक्के नहीं लिए जाने के कारण व्यापारियों एवं आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है की कोई भी बैंक इंकार नहीं कर सकता। परिपत्र में यह भी कहा गया है की बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक शाखाओं में जाकर इस बात का औचक निरीक्षण करेंगे कि सिक्कों की स्वीकृति के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं .

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