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गुरुवार, 17 जनवरी 2019

झारखंड मंत्रिमंडल के निर्णय


● झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई.

"झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 2000" के संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अध्याय-5 की धारा-24 उपधारा-(3)(ख) में ₹ 50 हज़ार से अधिक परंतु ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ना दी जाएगी। इससे पहले यह प्रावधान था कि बोर्ड द्वारा ₹50 हज़ार से अधिक परंतु दो सौ लाख रुपए से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। साथ ही, अध्याय-6 की धारा-28 उपधारा-(1)(ज) के पश्चात (झ) के तहत यह जोड़ा गया है कि जन-निजी-भागीदारी के आधार पर संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग जैसा आवश्यक समझे तकनीकी एवं वित्तीय मानकों का निर्धारण कर सकेगा।

● श्री जामनीकांत झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक-467/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके,रांची, संप्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

● श्री कैलाश प्रसाद यादव, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चाईबासा की नियमित स्थापना में समूह "घ" अंतर्गत अनुसेवक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.

● धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद ने एक अहम फैसले के तहत किसानों को ₹150 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति दी है। यह खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए है। इस मद में कुल रुपए 52 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई.

● पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2017- 18 (अवधि 01अप्रैल, 2017 से 31मार्च 2018) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई.

● सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अंतर्गत ईचा बांध के निर्माण की स्वीकृति दी गई.

● राज्य की सरकारी भूमि के लीज बंदोबस्ती में सबलीज के प्रावधान को सन्निहित करने की स्वीकृति दी गई.

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