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सोमवार, 29 जुलाई 2019

सोशल मीडिया पर कानून की उल्लंघन न करेंः इंद्रजीत माहथा



चाईबासा। पुलिस अधीक्षक  इंद्रजीत माहथा ने  पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जिले में सोशल मीडिया- व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का उपयोग करने वाले तमाम लोगों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कमेंट करते समय कानून का उल्लंघन ना करें। भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत, साथ ही  अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। चाहे वह महिलाओं के विरुद्ध कमेंट से संबंधित हो या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से संबंधित हो, किसी भी परिस्थिति में वह बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, या कमजोर वर्ग के अधिकार या किसी की व्यक्तिगत गरिमा और उसके गरिमा पूर्ण जीवन जीने के तरीके के विरुद्ध यदि कोई कमेंट जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर आईपीसी की धारा एवं आईटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति का कमेंट वर्ग या समूह के बीच में विद्वेष को फैलाने वाला हो या भीड़ की हिंसा को उत्प्रेरित करने वाला हो तो आईपीसी की धारा 153(ए) के तहत उसमें मामला दर्ज करके अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सबसे बेहतर यही होगा कि लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया- फेसबुक, ट्विटर पर अपना उपयोग करते समय दायरे में रहें और कानून की विभिन्न धाराओं और कानून सम्मत कार्रवाई करें। व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक सकारात्मक उपयोग करें। विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में या स्वस्थ परिचर्चा को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग करें। लेकिन किसी भी हालत में वर्ग और समूह के बीच में विद्वेष फैलाने वाला या किसी की व्यक्तिगत गरिमा को हनन या ठेस पहुंचाने वाला या उसकी क्षति करने वाला कोई कमेंट नहीं हो तो बेहतर चाईबासा के निर्माण में यह सहायक सिद्ध होगा।jex;r>

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