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शनिवार, 14 सितंबर 2019

14 सितंबर 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय


★ अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए योजना की प्रवृत होने की तिथि 1 दिसंबर 2004 के प्रभाव से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार अधिनियम 2013 की धारा 20(1) एवं 12(4) आलोक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) विस्तारित एवं अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

★ एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड पटना के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी गई.

★ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ODMP (Other Disaster Management Project) के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के निमित्त योजना का विस्तार करने की स्वीकृति दी गई.

★ श्री अशोक कुमार तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सहायक अभियंता, रूपांंकण प्रमंडल संख्या-01 मेदनीनगर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

★ खूंटी न्याय मंडल में 02 (दो) आशुलिपिक के स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

★ डॉ रोशन प्रवीण खलखो, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलेबिरा, सिमडेगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

★ वित्तीय वर्ष 2019-20 में  NRDWP (Normal Component) अंतर्गत मेदनीनगर जिला के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपए 251.188000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि 64.25113 लाख में से केंद्रांश से 32.12556 लाख एवं राज्यांश से 32.12557 लाख रुपये मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई.

★ State Court Management System Committee के स्थाई सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के 01 (एक) अराजपत्रित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई.

★ राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट एवं टयूटर के 79 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

★ वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना अंतर्गत लाभुक जनित योजनाएं (अंब्रेला स्कीम) यथा-बकरा विकास, शुकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत रुपए 28 करोड़ 93 लाख रुपये, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अंतर्गत 10 करोड़ 29 लाख रुपए तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 13 करोड़ कुल रुपए, कुल 52 करोड़ 22 लाख रुपए की योजना के संचालन पर स्वीकृति दी गई.

★ राज्य योजना अंतर्गत त्रिवर्षीय जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कुल राशि 10000.00 लाख (रुपये सौ करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि ₹35 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई.

★ केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) "सबके लिए आवास 2022" के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास निर्माण" के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 5382 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

★ मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, नायकी गड़ैत, मूलरैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं दावेदार की तरह पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार के अन्य अधिनियमों/नियमावलियों के तहत सरकारी भूमि के उपयोग के लिए दर का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.

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