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मंगलवार, 17 जुलाई 2018

ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य प्रमाण पत्रों का होगा डिजिटल प्रारूप



केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन



नई दिल्ली। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा अधिसूचित किया है। इसमें राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग और वाहन ट्रेकिंग सिस्टम उपकरण को अनिवार्य किया है। वाहनो की विंड स्क्रीन पर फास्टैग वाला स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। मसौदा संशोधन में राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले वाहनों के आगे और पीछे बोल्ड अक्षरों में ‘राष्ट्रीय परमिट या एन/पी’ शब्द लिखा जाना शामिल है। वाहनों को खींच कर ले जाने वाली गाड़ियों पर ‘एन/पी’ शब्द वाहन के पीछे या बाई तरफ लिखा जाएगा। खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर का रंग सफेद होगा और टैंकर के आगे तथा पीछे दोनों तरफ निर्धारित सूचक अंकित होगा। वाहन के सामने और पीछे प्रतिबिंबित टेप लगा होगा।
प्रस्तावित मसौदे में यह भी कहा गया है कि नए परिवहन वाहनों के लिए किसी तरह के फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के वाहनों के लिए पंजीकरण के 2 साल बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी। मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि 8 साल तक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की नवीनीकरण अवधि 2 साल तथा 8 साल से अधिक वाले वाहनों के लिए नवीनीकरण की अवधि 1 वर्ष होगी।
मसौदे में यह भी बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र डिजिटल प्रारूप में दिया जा सकता है।
सभी माल वाहक वाहनों के लिए जरूरी होगा कि सामान को बंद गाड़ी या कंटेनर में ले जाएं। यदि सामान को खुले वाहन में ले जाना जरूरी हुआ तो उसे तिरपाल या अन्य सुविधाजनक सामग्री से ढककर ले जाया जाएगा। यदि सामान अभाज्य प्रकृति का है और बंद वाहन या ढककर नहीं ले जाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उसे बिना ढके भी ले जाया जा सकता है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट www. morth.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने प्रस्तावित मसौदे के लिए सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं जिसे 11 अगस्त, 2018 तक संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 पर भेज सकते हैं या js-tpt@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।       

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