रांची। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खाद्य सुरक्षा के तहत गठित निगरानी समिति की अधिसूचना मुखिया एवं पार्षदों को प्रदान करते हुए इसे सफलतापूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी देते हुए विचार विमर्श किया। हाल के दिनों में भूख से हुई मौतों के मद्दे-नज़र झारखंड सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है।
1.पंचायत/वार्ड निगरानी समिति- आज रांची जिला के मुखिया एवं पार्षद के साथ बैठक करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित निगरानी समिति की अधिसूचना प्रदान की गई तथा अधिकार व कर्तव्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कुछ सदस्यों ने हारे प्रत्याशी को सदस्य बनाने पर आपत्ति भी दर्ज की।
2.खाद्यान्न सुरक्षा कोष-सभी को झारखंड सरकार द्वारा गठित खाद्यान्न सुरक्षा कोष की जानकारी दी गई। जिसमें सभी पंचायत व वार्ड को 10 हजार रूपये दिए गए है। आवश्यकता अनुसार योग्य लाभुक अर्थात जो खुद जीविकोपार्जन कर खाने में असमर्थ हो, को 10 केजी चावल बाजार से खरीद कर देना है तभी पेसा निकलना है ताकि कोई भूखा ना रहे।
3.अन्नपूर्णा योजना-सभी पंचायत व वार्ड को 10 अन्नपूर्णा लाभुक का लक्ष्य दिया गया हैः-
a. जो 60 वर्ष से ऊपर है
b. जो पेशंन पाने की आहर्ता रखते हो
c. जिनको पेंशन नहीं मिल रहा हो।
d. जिनका राशन कार्ड नही हो को हर माह 10केजी चावल देना है लाभुकों की स्वीकृति सीओ को देनी है।
4.उज्जवला योजना-सभी वार्ड पंचायत में जो योग्य लाभूक है उनका आवेदन सृजन करने का अनुरोध किया गया है।
5.दिव्यांग और रोगी जिनके पास लाल कार्ड है उसे पीला कार्ड बनने का अनुरोध किया गया जो भी 10 कार्ड को पीला करने का प्रस्ताव देगे उनहें आभार पत्र दिया जाएगा।
6.सरेंडर-सम्पन्न परिवार को गरीब के हित में कार्ड सरेंडर करने, बोगस कार्ड रदद करने का प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित करने को कहा गया है।
7.सफेद कार्ड-यदि किसी भिखारी, दिव्यांग, विधवा, गरीब एसटी,एससी परिवार का सफेद कार्ड हो तो उसको रद्द करने का स्पष्ट प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित कर देने का अनुरोध किया गया है।
इस अवसर पर, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं नगर निगम के वार्ड पार्षद, ग्रामीण क्षेत्रों के मुखिया एवं वार्ड सदस्य उपस्थित थे।
1.पंचायत/वार्ड निगरानी समिति- आज रांची जिला के मुखिया एवं पार्षद के साथ बैठक करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित निगरानी समिति की अधिसूचना प्रदान की गई तथा अधिकार व कर्तव्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कुछ सदस्यों ने हारे प्रत्याशी को सदस्य बनाने पर आपत्ति भी दर्ज की।
2.खाद्यान्न सुरक्षा कोष-सभी को झारखंड सरकार द्वारा गठित खाद्यान्न सुरक्षा कोष की जानकारी दी गई। जिसमें सभी पंचायत व वार्ड को 10 हजार रूपये दिए गए है। आवश्यकता अनुसार योग्य लाभुक अर्थात जो खुद जीविकोपार्जन कर खाने में असमर्थ हो, को 10 केजी चावल बाजार से खरीद कर देना है तभी पेसा निकलना है ताकि कोई भूखा ना रहे।
3.अन्नपूर्णा योजना-सभी पंचायत व वार्ड को 10 अन्नपूर्णा लाभुक का लक्ष्य दिया गया हैः-
a. जो 60 वर्ष से ऊपर है
b. जो पेशंन पाने की आहर्ता रखते हो
c. जिनको पेंशन नहीं मिल रहा हो।
d. जिनका राशन कार्ड नही हो को हर माह 10केजी चावल देना है लाभुकों की स्वीकृति सीओ को देनी है।
4.उज्जवला योजना-सभी वार्ड पंचायत में जो योग्य लाभूक है उनका आवेदन सृजन करने का अनुरोध किया गया है।
5.दिव्यांग और रोगी जिनके पास लाल कार्ड है उसे पीला कार्ड बनने का अनुरोध किया गया जो भी 10 कार्ड को पीला करने का प्रस्ताव देगे उनहें आभार पत्र दिया जाएगा।
6.सरेंडर-सम्पन्न परिवार को गरीब के हित में कार्ड सरेंडर करने, बोगस कार्ड रदद करने का प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित करने को कहा गया है।
7.सफेद कार्ड-यदि किसी भिखारी, दिव्यांग, विधवा, गरीब एसटी,एससी परिवार का सफेद कार्ड हो तो उसको रद्द करने का स्पष्ट प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित कर देने का अनुरोध किया गया है।
इस अवसर पर, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं नगर निगम के वार्ड पार्षद, ग्रामीण क्षेत्रों के मुखिया एवं वार्ड सदस्य उपस्थित थे।
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