* शहर के सभी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय
रांची। शहर की ख्यातिप्राप्त सामाजिक संस्था सिटीजन एक्शन ग्रुप की संयोजक व लोकप्रिय समाज सेविका किरण सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी लोगों को होना जरूरी है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी, दोनों स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। श्रीमती सिंह सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसके अभाव में उपभोक्ताओं को ठगे जाने की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं।इन कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी स्तर पर भी नियमित जागरूकता अभियान जाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार के माप तौल विभाग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों ,घरेलू गैस, किरासन आदि की खरीदारी के समय उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सतर्क और सजग रहना चाहिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित किसी भी सामग्री की खरीदारी करते समय संबंधित दुकान से बिल अवश्य लेना चाहिए, तभी ग्राहक बाद मे बिल के आधार पर दावा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जनवितरण प्रणाली के दुकानों से खाद्यान्न लेते समय लाभुकों को सही मात्रा में अनाज देना सुनिश्चित करना पीडीएस दुकानदारों की जिम्मेदारी है। लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना अपराध के साथ-साथ उपभोक्ता कानून का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि सिटीजन एक्शन ग्रुप जल्द ही राजधानी के विभिन्न इलाकों में नियमित रूप से उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेगी। शहर के वार्ड में नियमित रूप से उपभोक्ता कानूनों की जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के महिला स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर लेते समय सुरक्षा के साथ - साथ वजन के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
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